प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवेदन करने से सम्ब्नधित FAQs

    प्रश्न 1. आवेदन किस दिनांक से किस दिनांक तक कर सकते है ?

    उत्तर : आवेदन 1 फरवरी से 15 फरवरी 2025 के मध्य कर सकते है।

    प्रश्न 2. आवेदन कहाँ करना है ?

    उत्तर : आवेदन मत्स्य विभाग की वेबसाईट https://fisheries.up.gov.in/ पर ऑनलाइन कर सकते है।

    प्रश्न 3. योजना की जानकारी हेतु कहाँ संपर्क कर सकते है ?

    उत्तर : विस्तृत जानक़ारी प्राप्त करने हेतु मत्स्य विभाग के मत्स्य निदेशालयए मंडलीय एवं जनपदीय कार्यालय में संपर्क किया जा सकता हैद्य योजना के अंतर्गत समस्त घटकों की विस्तृत जानकारी परियोजनावार पोर्टल पर उपलब्ध है।

    प्रश्न 4.परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है ?

    उत्तर : हाँ।

    प्रश्न 5. ऑनलाइन आवेदन कहाँ से कर सकते है ?

    उत्तर : ऑनलाइन आवेदन स्वयं के द्वारा अथवा नजदीकी जन सेवा केंद्र(सी0एस0सी) के माध्यम से कर सकते है।

    प्रश्न 6. क्या आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देय है ?

    उत्तर : नहीं, यह पूर्ण रूप से निशुल्क है।

    प्रश्न 7. क्या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है ?

    उत्तर : नहीं,मात्र ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है।

    प्रश्न 8. आवेदन करने की आयु सीमा क्या है ?

    उत्तर : आवेदन हेतु आयु १८ वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

    प्रश्न 9. क्या आवेदन करते समय आधार से लिंक मोबाइल नंबर की आवश्यकता है ?

    उत्तर : नहीं।

    प्रश्न 10.क्या पूर्व में रजिस्टर मोबाइल नंबर नए आवेदन करने में कार्य करेगा ?

    उत्तर : हाँ। यदि आप पहले से रजिस्टर है तो वेबसाईट के होम पेज पर लॉगिन करें।

    प्रश्न 11.वेबसाईट पर आवेदन कैसे करें ?

    उत्तर : मत्स्य विभाग की वेबसाईट https://fisheries.up.gov.in/ को खोलें आवेदन करें पर क्लिक करें ।
    केन्द्रीय योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर क्लिक करें योजना की गाइडलाइन देखें जिस परियोजना घटक में आवेदन करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें ।
    सम्बंधित घटक के नियम व शर्तें देखें आवेदन करने पर क्लिक करें ओपन विन्डो में अपना विवरण अंकित करें मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त एवं verify करते हुए लागिन करें ।
    गाइड्लाइन एवं शपथ पत्र पढ़कर सम्बंधित परियोजना जिस हेतु आवेदन किया जाना है उस पर क्लिक करें।
    आवेदन करने पर सहमति प्रदान करें आवेदन करने हेतु अपना सम्पूर्ण विवरण भरते हुए प्रोफाइल पूर्ण करें । प्रोफाइल सफलता पूर्वक भरने के पश्चात योजना का चयन कर आवेदन फॉर्म भरें ।
    आवेदक अपना फॉर्म सावधानी पूर्वक सही विवरण अंकन करते हुए पूर्ण करें यदि अंकन की गयी जानकारी में बदलाव चाहते है तो कैन्सल बटन पर क्लिक कर पुनरू जानकारी भरते हुए सम्बंधित अभिलेखों को अपलोड करें ।
    समस्त सूचनाएँ जो भरी हैं उस पर संतुष्ट होने के बाद ही व्ज्ञ बटन पर क्लिककर सफलता पूर्वक ैनइउपज होने के बाद स्क्रीन पर रिसिप्ट प्रदर्शित होगी उसको डाउनलोड कर अभिलेख हेतु प्रिंट किया जा सकता है।

    प्रश्न 12. यदि आवेदन अधूरा रह गया है तो क्या आवेदन भरते समय बीच में ही बंद या लॉगआउट कर सकते है ?

    उत्तर : हाँ, परन्तु पुनः आपको आवेदन करते हुए अपूर्ण आवेदन को पूर्ण करना होगा ।

    प्रश्न 13. क्या अधूरे आवेदन फॉर्म को पुनः भरा जा सकता है ?

    उत्तर : हाँ,विभागीय पोर्टल पर दोबारा से लॉगिन करके एडिट बटन पर क्लिक कर के अपने अधूरे आवेदन फॉर्म को पुनः से भरा जा सकता है ।

    प्रश्न 14. क्या आवेदन करने के उपरांत भरा फार्म देखा जा सकता है ?

    उत्तर : हाँ।

    प्रश्न 15. क्या आवेदक को आवेदन के उपरांत पावती रसीद प्राप्त होगी ?

    उत्तर : हाँ। अन्तिम रूप से आवेदन प्रक्रिया सब्मिट करने के उपरान्त स्क्रीन पर पावती रसीद प्रदर्शित होगी जिसको डाउनलोड करते हुए प्रिंट लिया जा सकता है।

    प्रश्न 16. क्या एक बार अन्तिम रूप से सबमिट किये गये फार्म में पुनः संशोधन किया जा सकता है ?

    उत्तर : नहीं। इस हेतु जनपदीय कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

    प्रश्न 17. क्या आवेदक का बैंक खाता होना अनिवार्य है ?

    उत्तर : हाँ।

    प्रश्न 18. क्या सामान्य जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यक है ?

    उत्तर : नहीं।

    प्रश्न 19. क्या किराये की जमीन पर योजना हेतु आवेदन किया जा सकता है ?

    उत्तर : योजना का लाभ लेने हेतु भूमि का न्यूनतम 7 वर्ष का पंजीकृत दस्तावेज होना आवश्यक है।

    प्रश्न 20. क्या एक आवेदक एक से अधिक परियोजनाओं में आवेदन कर सकता है ?

    उत्तर : हाँ,परंतु एक परियोजना में एक ही आवेदन अनुमन्य है यद्यपि पृथक.पृथक परियोजनाओं में एक ही व्यक्ति एकाधिक आवेदन कर सकता है।

    प्रश्न 21. आवेदक को आवेदन करने के लिए क्या.क्या आवश्यक अभिलेख चाहिए होंगे ?

    उत्तर : आवेदक को आवेदन करने के लिए पहचान पत्र (आधारकार्ड)/ड्राइविंग लाइसेन्स ,फोटो , मोबाइल नंबर आवेदक के नाम भूमि का साक्ष्य या पंजीकृत लीज़ के दस्तावेज(यदि हो तो),बैंक पासबुक की साफ्ट कॉपी अपलोड किये जाने हेतु आवश्यकता होगी।

    प्रश्न 22. क्या योजना का लाभ महिला भी ले सकती है ?

    उत्तर : हाँ।

    प्रश्न 23. क्या आवेदन करते समय आवश्यक अभिलेखों को प्रमाणित किया जाना है?

    उत्तर : समस्त अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों को स्वप्रमाणित करते हुए पोर्टल पर अपलोड किया जाना है।

    प्रश्न 24. क्या एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य एक ही परियोजना विशेष में आवेदन कर सकते हैं ?

    उत्तर : नहीं। एक परियोजना विशेष में एक परिवार के एक सदस्य ही आवेदन कर सकता है।

    प्रश्न 25. क्या पूर्व में बैकआउट लाभार्यी पुनः उसी परियोजना में आवेदन कर सकता है ?

    उत्तर : नहीं।

    प्रश्न 26. क्या संयुक्त/सांझे की जमीन पर परियोजना स्थापित की जा सकती है ?

    उत्तर : नहीं,आवेदक के पास स्वयं के स्वामित्व वाली भूमि होनी चाहिए अन्यथा की स्थिति में चयन के उपरान्त अपने नाम पर रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट करवाते हुए भूमि के अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे।

    प्रश्न 27. क्या न्यायालय के अधीन निर्णय हेतु भूमि पर परियोजना प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जा सकता है?

    उत्तर : नहीं ,परियोजना हेतु भूमि विवाद रहित होना अनिवार्य है|

    प्रश्न 28. क्या ग्रामसमाज के तालाब पर योजना का लाभ मिल सकता है ?

    उत्तर : नहीं|

    प्रश्न 29. क्या संयुक्त बैंक खाते का उपयोग आवेदन में किया जा सकता है ?

    उत्तर : हाँ।

    प्रश्न 30. क्या वाहन सम्बंधी परियोजना में आवेदक का ड्राइविंग लाइसेन्स अनिवार्य है ?

    उत्तर : हाँ।

    प्रश्न 31. समिति/FFPO/SHG में कितने हेक्टेयर तक आवेदन किया जा सकता है?

    उत्तर : निजी भूमि तालाब निर्माणए खारा जल तालाब निर्माण एवं रेयरिंग तालाब निर्माण परियोजनाओ में मत्स्य जीवी सहकारी समिति/FFPO/SHG/ 20 हेक्टेयर तक आवेदन कर सकते है|

    प्रश्न 32. क्या मत्स्य जीवी सहकारी समिति के सदस्य आवेदन कर सकते हैं ?

    उत्तर : हाँ।

    प्रश्न 33. उत्तर प्रदेश मत्स्य जीवी सहकारी संघ के सदस्य समिति आवेदन कर सकते है ?

    उत्तर : हाँ।

    प्रश्न 34. यदि आवेदक द्वारा पूर्व में सरकार द्वारा संचालित किसी योजना का लाभ लिया हो तोए क्या वह इस योजना में आवेदन कर सकता है ?

    उत्तर : हाँ। परन्तु यदि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के किसी परियोजना घटक में पूर्व में वह लाभान्वित हो चुका है तो उसे उसी परियोजना घटक में दोबारा आवेदन नहीं किया जा सकता।

    प्रश्न 35. योजना के अंतर्गत अनुदान धनराशि कितनी दी जाएगी ?

    उत्तर : सामान्य श्रेणी के लाभार्थी को परियोजना लागत का 40% एवं महिला एवं अनुसूचित जाति के लाभार्थी को परियोजना लागत का 60% अनुदान धनराशि देय होगी।

    प्रश्न 36. क्या अनुसूचित जाति की महिला सामान्य वर्ग में आवेदन कर सकती है ?

    उत्तर : हाँ, परन्तु ऐसा करने पर अनुदान धनराशि 40 प्रतिशत ही देय होगी|

    प्रश्न 37. निजी भूमि तालाब निर्माणए खारा जल तालाब निर्माण एवं रेयरिंग तालाब निर्माण में कितनी भूमि की आवश्यकता होती है ?

    उत्तर : तालाब निर्माण योजना के अंतर्गत 200 क्टर तक योजना का लाभ अनुमन्य है।

    प्रश्न 38.क्या किसी परियोजना घटक में चयन के उपरांत भी अन्य आवश्यक दस्तावेज जैसे अन्य विभाग से NOC ,सहमति पत्र आदि दिया जाना आवश्यक होगा ?

    उत्तर : हाँ। कुछ अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में अन्तिम रूप से चयनित होने पर ही सम्बंधित संस्था से प्राप्त किया जाना होगा |

    प्रश्न 39.क्या २० लाख से अधिक लागत की परियोजनाओ में बैंक ऋण लेना अनिवार्य है ?

    उत्तर : हाँ,20 लाख से अधिक की लागत की परियोजनाओ में अनुदान की धनराशि का 25% बैंक ऋण लिया जाना अनिवार्य है|

    प्रश्न 40.क्या पूर्व से निर्मित तालाब/संरचना पर योजना का लाभ दिया जा सकता है ?

    उत्तर : नहीं। मात्र नये कार्य पर अनुदान देय है|

    प्रश्न 41.आवेदन को कब चयनित माना जा सकता है ?

    उत्तर : आवेदन प्राप्त होने के उपरांत जनपद स्तर पर रैनडामाईजेशन में चयन व जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरांत आवंटित लक्ष्यों के अनुसार होने पर ही मान्य होगा |

    प्रश्न 42.क्या परियोजना पूरी करने के लिये बैंक ऋण लिया जा सकता है ?

    उत्तर : हाँ |

    प्रश्न 43.क्या अनुदान धनराशि चेक/नगद रूप में दी जाएगी ?

    उत्तर : नहीं, आपके द्वारा उपलब्ध कराये गए बैंक खाते में डीण्बीण्टी के माध्यम से धनराशि मानक के अनुरूप कार्य करने पर नियमानुसार देय होगी|

    प्रश्न 44.आवेदक को अनुदान मिलने के बाद कितने समय तक परियोजना को संचालित करना अनिवार्य है ?

    उत्तर : परियोजना को न्यूनतम 7 वर्ष तक संचालित करना अनिवार्य है।

    प्रश्न 45.क्या परियोजना पूर्ण न कर पाने की स्थिति में अनुदान धनराशि वापस करनी होगीघ् यदि हाँ तो क्या ब्याज दर होगी ?

    उत्तर : यदि आवेदक अपनी परियोजना पूर्ण एवं निर्धारित समयावधि तक संचालित नहीं कर पाता है तो 12% ब्याज के साथ अनुदान की धनराशि भूराजस्व की भाँति वसूल की जायेगी।

    प्रश्न 46.क्या अनुदान की धनराशि वापस करनी होगी ?

    उत्तर : नहीं,परन्तु निर्धारित समयावधि तक योजना का सफल संचालन आवश्यक है।

    प्रश्न 47.यदि आवेदक की आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो क्या उसका उत्तराधिकारी परियोजना को संचालित कर सकता है ?

    उत्तर : हाँ, परन्तु जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

    प्रश्न 48.क्या मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य बीज प्राप्त कर सकते है ?

    उत्तर : हाँ, उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम की हैचरियो से राजकीय दरों पर मत्स्य बीज प्राप्त कर सकते है|

मत्स्य विकास कार्यो को सुनियोजित रूप से सम्पादित किये जाने की दृष्टि से वर्ष 1947 में उ.प्र. मत्स्य विभाग की स्थापना पशुपालन विभाग के अन्तर्गत की गयी थी। वर्ष 1966 में मत्स्य विभाग पशुपालन विभाग से पृथक हुआ और स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् कुछ तालाब मत्स्य विभाग को हस्तान्तरित हुए, जिनमें विकास कार्य प्रारम्भ किया गया

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