मोबाइल लैब/क्लीनिंक

मछलियों में होने वाली बीमारियों की जांच एवं निदान तथा मत्स्य पालक के तालाब की मिट्टी एवं पानी की जाँच हेतु मोबाइल लैब / क्लिनिक की स्थापना 

पात्रता के नियम एवं शर्तें

  • प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अनुसार मछुआ(केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीवर, कश्यप, बाथम, रैकवार, माझी, गोंडिया, कहार, तुरैहा) फिश वर्कर और फिश फार्मर, व फिश वेंडर, मत्स्य विकास निगम, मत्स्य पालन क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य संघ, उद्यमी और निजी फर्म, मछली किसान उत्पादक संगठन/कंपनियां (एफएफपीओ/सीएस), एससी/एसटी/महिलाएं/दिव्यांग व्यक्ति, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र और उनकी संस्थाएं जिनमें शामिल हैं
  • 20 लाख से अधिक परियोजना लागत की परियजनाओ में लाभार्थी अंश का कम से कम 25% बैंक ऋण लेना अनिवार्य होगा 
  • फिशरीज साइंस / जीव विज्ञान / मैरीन बायोलाजी / माईक्रोबायोलाजी / बायो केमिस्ट्री में स्नातक होना चाहिए। आवेदक के पास पर्याप्त मात्रा में भूमि होनी चाहिए। मोबाइल लैब हेतु मानक के अनुसार व्हीकल क्रय करना अनिवार्य होगा
  • इकाई लागत ₹35.00 लाख प्रति यूनिट
  • अनुदान - सामान्य व अन्य 40 प्रतिशत  तथा अनु० जाति, अनु0 जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत


मोबाइल लैब/क्लीनिंक