दो पहिया वाहन के माध्यम से जनमानस को उनके घर द्वार पर ताजी मछली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वाहन क्रय हेतु सहायता
पात्रता के नियम एवं शर्तें
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अनुसार मछुआ(केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीवर, कश्यप, बाथम, रैकवार, माझी, गोंडिया, कहार, तुरैहा) फिश वर्कर और फिश फार्मर, व फिश वेंडर, मत्स्य विकास निगम, मत्स्य पालन क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य संघ, उद्यमी और निजी फर्म, मछली किसान उत्पादक संगठन/कंपनियां (एफएफपीओ/सीएस), एससी/एसटी/महिलाएं/दिव्यांग व्यक्ति, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र और उनकी संस्थाएं जिनमें शामिल हैं
- 3 लाख तक की परियोजनाओं में अंत्योदय एवम बी.पी.एल. कार्ड धारकों को वरीयता प्रदान की जाएगी
- आवेदक मछली बेचने व मछली की ट्रेडिंग का कार्य करने का इच्छुक हो । लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक का स्वीकृति पत्र या स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा
- इकाई लागत ₹0.75 लाख प्रति यूनिट
- अनुदान - सामान्य 40 प्रतिशत तथा अनु० जाति अनु0 जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
मोटर साइकिल विद आइसबॉक्स
