जिंदा मछली विक्रय केन्द्र

छोटे छोटे पक्के टैंक बना कर कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन प्रवाहित कर मछलियों को जिन्दा रखने की व्यवस्था करना । जिंदा मछली की बिक्री से अधिक आय प्राप्त होगी 

पात्रता के नियम एवं शर्तें

  • प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अनुसार मछुआ(केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीवर, कश्यप, बाथम, रैकवार, माझी, गोंडिया, कहार, तुरैहा) फिश वर्कर और फिश फार्मर, व फिश वेंडर, मत्स्य विकास निगम, मत्स्य पालन क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य संघ, उद्यमी और निजी फर्म, मछली किसान उत्पादक संगठन/कंपनियां (एफएफपीओ/सीएस), एससी/एसटी/महिलाएं/दिव्यांग व्यक्ति, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र और उनकी संस्थाएं जिनमें शामिल हैं
  • आवेदक मछली बेचने व मछली की ट्रेडिंग का कार्य करने का इच्छुक हो । लाभार्थी अंश के रूप में धनराशि का व्यय करने हेतु बैंक का स्वीकृति पत्र या स्वयं के संसाधनों से करने हेतु सहमति पत्र देना होगा। नगर निकायों, तहसील एवं ब्लॉक मुख्यालय पर मत्स्य बिक्री हेतु भूमि उपलब्ध हो 
  • इकाई लागत ₹20.0 लाख प्रति यूनिट

  • अनुदान - सामान्य व अन्य 40 प्रतिशत तथा अनु० जाति, अनु0 जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत


जिंदा मछली विक्रय केन्द्र