मत्स्य उत्पादन बढ़ाने हेतु जलाशयों, नदियों व जल प्लावित क्षेत्रों में पेन कल्चर निर्माण कर मत्स्य पालन
पात्रता के नियम एवं शर्तें
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अनुसार मछुआ(केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीवर, कश्यप, बाथम, रैकवार, माझी, गोंडिया, कहार, तुरैहा) फिश वर्कर और फिश फार्मर, व फिश वेंडर, मत्स्य विकास निगम, मत्स्य पालन क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य संघ, उद्यमी और निजी फर्म, मछली किसान उत्पादक संगठन/कंपनियां (एफएफपीओ/सीएस), एससी/एसटी/महिलाएं/दिव्यांग व्यक्ति, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र और उनकी संस्थाएं जिनमें शामिल हैं
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3 लाख तक की परियोजनाओं में अंत्योदय एवम बी.पी.एल. कार्ड धारकों को वरीयता प्रदान की जाएगी
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पेन स्थापना हेतु जलक्षेत्र की उपलब्धता होनी चाहिए एक व्यक्ति को अधिकतम 2.0 हेक्टेयर एवं स्वयं सहायता समूह / ज्वाइन्ट लाइविल्टी ग्रुप व मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को 20 हे0 की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा तथा एफ०एफ०पी०ओ० की सीमा CAC द्वारा तय की जाएगी
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इकाई लागत ₹3.00 लाख प्रति यूनिट
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अनुदान - सामान्य व अन्य 40 प्रतिशत तथा अनु० जाति, अनु0 जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
पेन संवर्धन
