मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु बायो फिल्टर टैंक सहित 100 घन मी0 का 01 पक्का टैंक / बायोफ्लोक कल्चर प्रणाली (4 मी० व्यास के 7 टैंक और 1.5 ऊँचा कल्चर प्रणाली ) तथा इसके अतिरिक्त फीड रूम, जनरेटर / बिजली व बोरिंग की व्यवस्था
पात्रता के नियम एवं शर्तें
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अनुसार मछुआ(केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीवर, कश्यप, बाथम, रैकवार, माझी, गोंडिया, कहार, तुरैहा) फिश वर्कर और फिश फार्मर, व फिश वेंडर, मत्स्य विकास निगम, मत्स्य पालन क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य संघ, उद्यमी और निजी फर्म, मछली किसान उत्पादक संगठन/कंपनियां (एफएफपीओ/सीएस), एससी/एसटी/महिलाएं/दिव्यांग व्यक्ति, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र और उनकी संस्थाएं जिनमें शामिल हैं
- आवेदक के पास पर्याप्त मात्रा में भूमि होनी चाहिए। एक आवेदक के लिए एक यूनिट की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा स्वयं सहायता समूह/ज्वाइन्ट लाइविल्टी ग्रुप व मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के लिए 04 यूनिट तथा एफ०एफ०पी०ओ० की सीमा CAC द्वारा तय की जाएगी
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इकाई लागत ₹ 7.5 लाख प्रति यूनिट
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अनुदान - सामान्य व अन्य 40 प्रतिशत तथा अनु० जाति, अनु0 जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
लघु री-सर्कुलेटरी सिस्टम
