मध्याकार री-सर्कुलेटरी सिस्टम/मध्याकार वायो फ्लाक 25 टैंक 4 मी0 ब्यास

मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु बायो फिल्टर टैंक सहित 30 घन मी0 के 06 पक्के टैंक अथवा बायोफ्लाक हेतु 04 मी0 व्यास व 1 मी० ऊंचाई/टैंक सहित 25 टैंक का निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त फीड रूम, जनरेटर व बोरिंग की व्यवस्था

पात्रता के नियम एवं शर्तें

  • प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अनुसार मछुआ(केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीवर, कश्यप, बाथम, रैकवार, माझी, गोंडिया, कहार, तुरैहा) फिश वर्कर और फिश फार्मर, व फिश वेंडर, मत्स्य विकास निगम, मत्स्य पालन क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य संघ, उद्यमी और निजी फर्म, मछली किसान उत्पादक संगठन/कंपनियां (एफएफपीओ/सीएस), एससी/एसटी/महिलाएं/दिव्यांग व्यक्ति, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र और उनकी संस्थाएं जिनमें शामिल हैं
  • 20 लाख से अधिक परियोजना लागत की परियजनाओ में लाभार्थी अंश का कम से कम 25% बैंक ऋण लेना अनिवार्य होगा 
  • आवेदक के पास पर्याप्त मात्रा में भूमि होनी चाहिए । एक आवेदक के लिए एक यूनिट की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा स्वयं सहायता समूह / ज्वाइन्ट लाइविल्टी ग्रुप व मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के लिए 03 यूनिट तथा एफ०एफ०पी०ओ० की सीमा CAC द्वारा तय की जाएगी
  • इकाई लागत ₹25.0 लाख प्रति यूनिट 

  • अनुदान - सामान्य व अन्य 40 प्रतिशत  तथा  अनु० जाति, अनु0 जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत 


मध्याकार री-सर्कुलेटरी सिस्टम/मध्याकार वायो फ्लाक 25 टैंक 4 मी0 ब्यास