0.1 हे0 निजी भूमि पर तालाब निर्माण कर, पालीथीन / HDPE बिछाया जाता है तथा कम से कम 2 एरेटर या सुपर चार्ज लगाकर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाती है, 10 वर्ग फीट का कमरा फीड रखने हेतु निर्मित कर जनरेटर सेट स्थापित किया जाता है
पात्रता के नियम एवं शर्तें
- मछुआ( केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीवर, कश्यप, बाथम, रैकवार, माझी, गोंडिया, कहार, तुरैहा) फिश फार्मर, व फिश वेंडर के पास कम से कम 0.1 हे0 निजी भूमि या आवेदन प्रेषित करने के समय 07 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा की भूमि होनी चाहिए। एक आवेदक को 2 यूनिट की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा। स्वयं सहायता समूह / ज्वाइन्ट लाइविल्टी ग्रुप व मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के लिए सदस्यों की संख्या के आधार पर 20 यूनिट की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा तथा एफ०एफ०पी०ओ० की सीमा CAC द्वारा तय की जाएगी
- इकाई लागत - ₹14.0 लाख प्रति हे0
- अनुदान - सामान्य व अन्य 40 प्रतिशत तथा अनु० जाति, अनु0 जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
मीठे जल में बायोफलॉक तालाब निर्माण
