मत्स्य बीज उत्पादन हेतु फिश हैचरी में यथा ब्रुडर तालाब, नर्सरी तालाब, रियरिंग टैंक, प्रयोगशाला, पानी और बिजली की आपूर्ति बुनियादी सुविधाए शामिल है। इसकी न्यूनतम क्षमता 15 मिलियन फ्राई प्रति वर्ष / ईकाई या 6 करोड़ स्पान प्रति वर्ष / ईकाई होगी
पात्रता के नियम एवं शर्तें
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अनुसार मछुआ(केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीवर, कश्यप, बाथम, रैकवार, माझी, गोंडिया, कहार, तुरैहा) फिश वर्कर और फिश फार्मर, व फिश वेंडर, मत्स्य विकास निगम, मत्स्य पालन क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य संघ, उद्यमी और निजी फर्म, मछली किसान उत्पादक संगठन/कंपनियां (एफएफपीओ/सीएस), एससी/एसटी/महिलाएं/दिव्यांग व्यक्ति, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र और उनकी संस्थाएं जिनमें शामिल हैं
- 20 लाख से अधिक परियोजना लागत की परियजनाओ में लाभार्थी अंश का कम से कम 25% बैंक ऋण लेना अनिवार्य होगा
- आवेदक के पास कम से कम 0.5 हे0 निजी भूमि या 10 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा की भूमि होनी चाहिए
- इकाई लागत ₹25.0 लाख प्रति हे0
- अनुदान - सामान्य व अन्य 40 प्रतिशत तथा अनु० जाति, अनु0 जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
मत्स्य बीज हैचरी निर्माण
