मत्स्य पालन संबंधी अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक बैंक ऋण/मत्स्य पालक क्रेडिट कार्ड हेतु ब्याज पर आर्थिक सहायता

उ. प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष अंतर्गत मत्स्य पालक/ मछुआरा को मत्स्य पालन संबंधी अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक बैंक ऋण / मत्स्य पालक क्रेडिट कार्ड हेतु ब्याज पर आर्थिक सहायता हेतु प्रावधान है। आर्थिक सहायता की दरें उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के विनिश्चय के अनुसार होंगी l

मत्स्य पालन संबंधी मत्स्य पालक क्रेडिट कार्ड हेतु ब्याज पर आर्थिक सहायता की दरें किसान क्रेडिट कार्ड पर वर्तमान में देय ब्याज पर छूट की राहत दर वित्त मंत्रालय के  पत्र संख्या एम – 3/5/2020-AC दिनांक 24-09-2021 के अनुसार मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड हेतु जारी दिशा निर्देश के अनुसार ऋण संवितरण की तारीख से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अधीन ब्याज दर में 3% की अतिरिक्त ब्याज दर में छूट का प्रविधान है l मत्स्य पालक द्वारा बैंक को समय से भुगतान किए जाने पर क्रेडिट कार्ड ऋण की धनराशि के सापेक्ष लाभार्थी द्वारा ब्याज की भुगतान की गई 4% धनराशि को उ0 प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष से ब्याज पर आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जा सकेगाl

यह सुविधा मत्स्य पालक/मछुआरा को मत्स्य पालन संबंधी किसान क्रेडिट कार्ड पर जिनके द्वारा क्रेडिट कार्ड से लिए गए कार्यशील पूजी / अल्पकालिक ऋण का समय से भुगतान किया गया हो, को उपलब्ध होगी । इस प्रकार से मत्स्य पालक को किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज मुक्त धनराशि उपलब्ध  हो सकेगी l  डिफाल्टर होने व समय से बैंक को ऋण का भुगतान न किए जाने पर उक्त सुविधा अनुमन्य नहीं होगा।   

 

पात्रता के नियम एवं शर्तें

1.1 उ. प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष अंतर्गत मत्स्य पालक/ मछुआरा को मत्स्य पालन संबंधी अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक बैंक ऋण / मत्स्य पालक क्रेडिट कार्ड हेतु ब्याज पर आर्थिक सहायता हेतु प्रावधान है। आर्थिक सहायता की दरें उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के विनिश्चय के अनुसार होंगी l

मत्स्य पालन संबंधी मत्स्य पालक क्रेडिट कार्ड हेतु ब्याज पर आर्थिक सहायता की दरें किसान क्रेडिट कार्ड पर वर्तमान में देय ब्याज पर छूट की राहत दर वित्त मंत्रालय के  पत्र संख्या एम – 3/5/2020-AC दिनांक 24-09-2021 के अनुसार मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड हेतु जारी दिशा निर्देश के अनुसार ऋण संवितरण की तारीख से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अधीन ब्याज दर में 3% की अतिरिक्त ब्याज दर में छूट का प्रविधान है l मत्स्य पालक द्वारा बैंक को समय से भुगतान किए जाने पर क्रेडिट कार्ड ऋण की धनराशि के सापेक्ष लाभार्थी द्वारा ब्याज की भुगतान की गई 4% धनराशि को उ0 प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष से ब्याज पर आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जा सकेगाl

यह सुविधा मत्स्य पालक/मछुआरा को मत्स्य पालन संबंधी किसान क्रेडिट कार्ड पर जिनके द्वारा क्रेडिट कार्ड से लिए गए कार्यशील पूजी / अल्पकालिक ऋण का समय से भुगतान किया गया हो, को उपलब्ध होगी । इस प्रकार से मत्स्य पालक को किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज मुक्त धनराशि उपलब्ध  हो सकेगी l  डिफाल्टर होने व समय से बैंक को ऋण का भुगतान न किए जाने पर उक्त सुविधा अनुमन्य नहीं होगा।   

4.2 पात्रता हेतु मानक:

4.2(1) आवेदक मत्स्य पालक/मछुआ के रूप में कल्याण कोष में परिभाषित परंपरागत मत्स्य आखेटक,केवट,मल्लाह,निषाद,बिन्द,धीमर,कश्यप,बाथम,रैकवार,मांझी,गोंडिया,कहार,तुरैहा अथवा तुराहा समुदाय से संबंधित ऐसा व्यक्ति अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से मत्स्य पालन या मात्स्यिकी क्रियाकलापों से सक्रिय रूप से जुड़ा हो तथा उससे अपना जीविकोपार्जन करता हो, एवं उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हों, इस कार्यक्रम हेतु लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे l

4.2(2) आवेदक को आवेदन पत्र में मत्स्य पालक/मछुआरा को मत्स्य पालन संबंधी कार्य हेतु के0सी0सी0 ऋण लिए जाने संबंधी उद्देश्य का प्रमाण पत्र बैंक से प्राप्त कर संलग्न करना  अनिवार्य होगा l  

4.3  लाभार्थी चयन प्रक्रिया

4.3(1)  योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक को विभागीय पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगाl

4.3(2) लाभार्थी का चयन जनपद स्तर पर उ. प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष के शासनादेश संख्या 6/2023/270/सत्रह-म -2023-17-1099/55/2021 दिनांक 06 मार्च, 2023 मे जनपद स्तर पर  जिलाधिकारी की  अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय  समिति के माध्यम से जनपद स्तर पर विभागीय पोर्टल पर आनलाइन प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष पात्र पाए गए आवेदनों  का डिजिटल लाटरी द्वारा  रैंडमाइज  कर वरीयता क्रम निर्धारित करते हुए किया जाएगा l  

4.3(3) प्रदेश स्तर पर इस कार्यक्रम हेतु उपलब्ध बजट सीमा अंतर्गत महानिदेशक मत्स्य द्वारा जिला स्तरीय चयन समिति से डिजिटल लाटरी द्वारा  रैंडमाइज  वरीयता क्रम के अनुसार चयनित आवेदकों के सापेक्ष  जनपदवार धनराशि निर्धारण प्रस्तावित कर मत्स्य पालक कल्याण कोष के प्रबंध समिति के अनुमोदन उपरांत धनराशि जनपदों को लाभार्थियों हेतु आबंटित की जाएगीl

4.3(4) आवेदक को आनलाइन आवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र/प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा बैंक से लिए गए ऋण पर प्रदान की जा रही 3% के अतिरिक्त अन्य कोई ब्याज राहत किसी अन्य योजना से नहीं लिया है एवं सरकार द्वारा ऋणमाफी से आच्छादित नहीं हुआ है ।

4.4  अन्य बिन्दु :

4.4(1)   योजना केवल मात्स्यिकी गतिविधियो हेतु किसान क्रेडिट कार्ड धारकों पर ही लागू होगी l

4.4(2)  योजना का लाभ लाभार्थी को केवल एक बार एवं अधिकतम ऋण सीमा रू० 2.00 लाख तक पर ही प्राप्त होगा एवं अनुदानित धनराशि लाभार्थी के के0सी0सी0 बैंक खाते मे ही अंतरित की जाएगी।

4.4(3) तालाब का क्षेत्रफल 0.200 हे0 से कम नहीं होना चाहिए, आर0ए0एस0/ बायोफलॉक/ हैचरी की स्थिति में क्षेत्रफल के स्थान पर परियोजना की इकाई होगी l  

4.4(4)  आवेदक को आवेदन के साथ बैंक को भुगतान किए गए ब्याज के प्रतिशत एवं ब्याज की भुगतानित  धनराशि  से संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक से प्रमाणित प्रति/ प्रमाण  पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा l 

4.4(5)  वित्त विभाग/ राज्य सरकार से बैंक ऋण एवं ब्याज में किसी अन्य राहत स्कीम में राहत प्राप्त किए व्यक्ति को कोष  से कोई सहायता अनुमन्य  नहीं होगा l

4.4(6)  कार्यक्रम/योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण जनपदीय सहायक  निदेशक  मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण मुख्यालय एवं मंडलीय अधिकारी द्वारा समय समय पर औचक निरीक्षण करते हुए किया जाएगा। निदेशक मत्स्य तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा कार्यक्रम /योजना का अनुश्रवण किया जाएगा।