उ. प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष अंतर्गत मत्स्य पालक / मछुआरा वृद्धजनों को वृद्धावस्था सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है l मत्स्य पालक / मछुआरा वृद्धजनों को वृद्धावस्था सहायता प्रदान प्रदान किए जाने हेतु समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या :7/2015/1068/26-2-2015 समाज कल्याण अनुभाग-2 दिनांक 24 अप्रैल 2015, शासनादेश संख्या -22/2015/2123/26-2-2015 समाज कल्याण अनुभाग -2 दिनांक 14 सितंबर 2015, शासनादेश संख्या -09/2018/794/26-2-2018-100(02)/2007 समाज कल्याण अनुभाग-2 दिनांक 16 मई, 2018, द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के जारी दिशा निर्देशों /निर्धारित मानकों / धनराशि के अनुसार एवं समय समय पर शासन द्वारा यथा संशोधित मानकों / धनराशि के अनुसार मत्स्य पालक / मछुआ परिवार के ऐसे वृद्ध जो समाज कल्याण विभाग की संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना से किन्ही कारणों से अभी तक आच्छादित न हुए हों, उन्हें उ. प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष से तात्कालिक रूप से समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना में निर्धारित मासिक पेंशन की धनराशि के बराबर की धनराशि सहायता के रूप में वृद्धावस्था सहायता प्रदान किया जाएगा l समाज कल्याण विभाग से वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति के उपरांत कल्याण कोष से किसी प्रकार की सहायता अनुमन्य नहीं होगी l
पात्रता के नियम एवं शर्तें
1.1 उ. प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष अंतर्गत मत्स्य पालक / मछुआरा वृद्धजनों को वृद्धावस्था सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है l मत्स्य पालक / मछुआरा वृद्धजनों को वृद्धावस्था सहायता प्रदान प्रदान किए जाने हेतु समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या :7/2015/1068/26-2-2015 समाज कल्याण अनुभाग-2 दिनांक 24 अप्रैल 2015, शासनादेश संख्या -22/2015/2123/26-2-2015 समाज कल्याण अनुभाग -2 दिनांक 14 सितंबर 2015, शासनादेश संख्या -09/2018/794/26-2-2018-100(02)/2007 समाज कल्याण अनुभाग-2 दिनांक 16 मई, 2018, द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के जारी दिशा निर्देशों /निर्धारित मानकों / धनराशि के अनुसार एवं समय समय पर शासन द्वारा यथा संशोधित मानकों / धनराशि के अनुसार मत्स्य पालक / मछुआ परिवार के ऐसे वृद्ध जो समाज कल्याण विभाग की संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना से किन्ही कारणों से अभी तक आच्छादित न हुए हों, उन्हें उ. प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष से तात्कालिक रूप से समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना में निर्धारित मासिक पेंशन की धनराशि के बराबर की धनराशि सहायता के रूप में वृद्धावस्था सहायता प्रदान किया जाएगा l समाज कल्याण विभाग से वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति के उपरांत कल्याण कोष से किसी प्रकार की सहायता अनुमन्य नहीं होगी l
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- पात्रता हेतु मानक:
- 3.2(1) आवेदक मत्स्य पालक/मछुआ के रूप में कल्याण कोष में परिभाषित परंपरागत मत्स्य आखेटक,केवट,मल्लाह,निषाद,बिन्द,धीमर,कश्यप,बाथम,रैकवार,मांझी,गोडिया,कहार,तुरैहा अथवा तुराहा समुदाय से संबंधित ऐसा व्यक्ति अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से मत्स्य पालन या मात्स्यिकी क्रियाकलापों से सक्रिय रूप से जुड़ा हो तथा उससे अपना जीविकोपार्जन करता हो, एवं उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हों, इस कार्यक्रम हेतु लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे l
1.2(2) आवेदक की उम्र न्यूनतम 60 वर्ष होना आवश्यक है l
1.2(3) आवेदक को आय प्रमाण पत्र के रूप मे यदि लाभार्थी बी0पी0एल0 सूची में है, तो संबंधित सूची की छाया प्रति अथवा समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या -22/2015/2123/26- 2-2015, दिनांक 14 सितंबर 2015 की व्यवस्थानुसार परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र के लिए रु0 56,460/- तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए रु0 46,080/- की सीमा तक सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र जो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित आय सीमा के अनुसार परिवर्तनीय होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा l निर्धारित मानक /आय सीमा से अधिक के वार्षिक आय वाले व्यक्ति पात्र नहीं होंगे l
1.2(4) आवेदन पत्र के साथ वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदक की आयु का प्रमाण पत्र (परिवार / कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति) अथवा शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो एवं आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि भी आयु के प्रमाण पत्र के रूप में मान्य होगी ।
1.2(5) आवेदक को आनलाइन आवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र / प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा समाज कल्याण विभाग / राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना से वृद्धावस्था सहायता प्राप्त नहीं किया है / कर रहे है l
1.3 लाभार्थी चयन प्रक्रिया:
1.3(1) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक को विभागीय पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगाl
1.3(2) लाभार्थी का चयन जनपद स्तर पर उ. प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष के शासनादेश संख्या 6/2023/270/सत्रह-म -2023-17-1099/55/2021 दिनांक 06 मार्च, 2023 मे जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से जनपद स्तर पर विभागीय पोर्टल पर आनलाइन प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष पात्र पाए गए आवेदनों का डिजिटल लाटरी द्वारा रैंडमाइज कर वरीयता क्रम निर्धारित करते हुए किया जाएगा l
1.3(3) प्रदेश स्तर पर उपलब्ध बजट सीमा अंतर्गत महानिदेशक मत्स्य द्वारा जिला स्तरीय चयन समिति से डिजिटल लाटरी द्वारा रैंडमाइज वरीयता क्रम के अनुसार चयनित आवेदकों के सापेक्ष जनपदवार धनराशि निर्धारण प्रस्तावित कर मत्स्य पालक कल्याण कोष के प्रबंध समिति के अनुमोदन उपरांत धनराशि जनपदों को आबंटित की जाएगीl
1.4 अन्य बिन्दु :
1.4(1) चयनित लाभार्थियों को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना में निर्धारित मासिक पेंशन की धनराशि के बराबर धनराशि ही वृद्धावस्था सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा l
1.4(2) समाज कल्याण विभाग से वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत के उपरांत कल्याण कोष से किसी प्रकार का सहायता अनुमन्य नहीं होगा।
1.4(3) जनपदीय मत्स्य अधिकारी द्वारा सहायता धनराशि भुगतान के पूर्व जनपद के जिला समाज कल्याण एवं जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी से सत्यापित करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि आवेदक द्वारा वृद्धावस्था योजना / अन्य किसी पेंशन योजना में चयनित / लाभान्वित नहीं है l
1.4(4) कार्यक्रम / योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण जनपदीय सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण मुख्यालय एवं मंडलीय अधिकारी द्वारा समय समय पर औचक निरीक्षण करते हुए किया जाएगा। निदेशक मत्स्य तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा कार्यक्रम /योजना का अनुश्रवण किया जाएगा।



