मछली पकड़ने के जाल /उपकरणों की सुविधा की व्यवस्था करना और मछली विक्रय हेतु मोपेड आइस बॉक्स आदि उपलब्ध कराना

उ. प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष अंतर्गत मत्स्य पालक /मछुआ परिवारों को मछली पकड़ने के जाल /उपकरणों की सुविधा उपलब्ध कराना और मछली विक्रय हेतु मोपेड आइस बॉक्स आदि उपलब्ध कराने हेतु सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान हैl इस कार्यक्रम के अंतर्गत मत्स्य पालक /मछुआ, जो मछली पकड़ने के जाल/उपकरणों और मछली विक्रय हेतु मोपेड आइस बॉक्स आदि जैसी किसी अन्य परियोजनान्तर्गत कोई अनुदान की सुविधा प्राप्त नहीं किए हों (निषादराज बोट योजना के लाभार्थी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य विपणन के लाभार्थी को भी इस योजना का लाभ देय नहीं होगा), उन्हें इस कार्यक्रम /योजनान्तर्गत आच्छादित करते हुए अनुदानित किया जाएगा l

योजना की चेकलिस्ट

  • आवेदनकर्ता की फोटो
  • आवेदनकर्ता का पहचान पत्र(आधार/पैन/वोटर आई० डी०) 
  • आवेदनकर्ता बैंक खाते का विवरण(पासबुक की छाया प्रति/स्टेटमेंट की छाया प्रति)
  • ड्राइविंग लाइसेंस 
  • किसी अन्य सामानांतर योजना(प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत मत्स्य विपणन के लाभार्थी सहित ) से लाभान्वित न होने का प्रमाणपत्र
  • लाभार्थी द्वारा कम से कम 05 वर्ष तक परियोजनांतर्गत कार्य करने का शपथ पत्र
  • शपथ पत्र (स्वहस्ताक्षरित) 
  • मत्स्य विपणन का कार्य करने का प्रमाणपत्र /शपथ पत्र

 

पात्रता के नियम एवं शर्तें

1.1 उ. प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष अंतर्गत मत्स्य पालक /मछुआ परिवारों को मछली पकड़ने के जाल /उपकरणों की सुविधा उपलब्ध कराना और मछली विक्रय हेतु मोपेड आइस बॉक्स  आदि उपलब्ध कराने हेतु सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान हैl इस कार्यक्रम के अंतर्गत मत्स्य पालक /मछुआ, जो मछली पकड़ने के जाल/उपकरणों और मछली विक्रय हेतु मोपेड आइस बॉक्स आदि जैसी किसी अन्य परियोजनान्तर्गत कोई अनुदान की सुविधा प्राप्त नहीं किए हों (निषादराज बोट योजना के लाभार्थी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य विपणन के लाभार्थी को भी इस योजना का लाभ देय नहीं होगा), उन्हें इस कार्यक्रम /योजनान्तर्गत आच्छादित करते हुए अनुदानित किया जाएगा l परियोजना का स्वरूप एवं उसमे समाहित घटकों का विवरण  तथा घटकवार निर्धारित धनराशि एवं देय अनुदान धनराशि निम्नवत होगी:    

क्रमांक

मद

यूनिट/ संख्या

परियोजना धनराशि(₹)

लाभार्थी अंश (%60 )

अनुदान

(%40 )

1

आइस  बॉक्स (न्यूनतम क्षमता 50 ली0)

01

4000

2400

1600

2

हैवी ड्यूटी मोपेड

01

56000

33600

22400

 

योग

 

60000

36000

24000

1.2  पात्रता हेतु मानक

आवेदक मत्स्य पालक/मछुआ के रूप में कल्याण कोष में परिभाषित परंपरागत मत्स्य आखेटक, केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीमर, कश्यप, बाथम, रैकवार, मांझी, गोंडिया, कहार, तुरैहा अथवा तुराहा समुदाय से संबंधित ऐसा व्यक्ति अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से मत्स्य पालन या मात्स्यिकी क्रियाकलापों से सक्रिय रूप से जुड़ा हो तथा उससे अपना जीविकोपार्जन करता हो एवं उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हों, इस कार्यक्रम हेतु लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे l

1.3  लाभार्थी चयन प्रक्रिया

1.3(1)  योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक को विभागीय पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगाl

1.3(2) लाभार्थी का चयन जनपद स्तर पर उ.प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष के शासनादेश संख्या 6/2023/270/सत्रह-म -2023-17-1099/55/2021 दिनांक 06 मार्च, 2023 मे जनपद स्तर पर  जिलाधिकारी की  अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय  समिति के माध्यम से जनपद स्तर पर विभागीय पोर्टल पर आनलाइन प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष पात्र पाए गए आवेदनों  का डिजिटल लाटरी द्वारा  रैंडमाइज  कर वरीयता क्रम निर्धारित करते हुए किया जाएगा l  

1.3(3)  प्रदेश स्तर पर उपलब्ध बजट सीमा अंतर्गत महानिदेशक मत्स्य द्वारा जिला स्तरीय चयन समिति से डिजिटल लाटरी द्वारा  रैंडमाइज  वरीयता क्रम के अनुसार चयनित आवेदकों के सापेक्ष जनपदवार लक्ष्य निर्धारण  प्रस्तावित कर मत्स्य पालक कल्याण कोष के प्रबंध समिति के अनुमोदन के उपरांत धनराशि जनपदों को आवंटित की जाएगीl

1.4   बहिर्वेशन

मत्स्य पालक /मछुआ जो मछली पकड़ने के जाल/उपकरणों और मछली विक्रय हेतु मोपेड आइस बॉक्स आदि जैसी किसी अन्य परियोजनान्तर्गत कोई अनुदान की सुविधा प्राप्त किए हों यथा निषादराज बोट योजना के लाभार्थी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य विपणन परियोजनाओं (आटो रिक्शा विद आइस बाक्स, मोटर साईकिल विद आइस बाक्स आदि) के लाभार्थी इस कार्यक्रम /योजनान्तर्गत चयन हेतु पात्र नहीं होंगे।

1.5 अन्य बिन्दु :

 1.5(1)  चयनित लाभार्थियों का परियोजनान्तर्गत सामग्री क्रय उपरांत जनपदीय मत्स्य अधिकारी द्वारा स्थलीय सत्यापन किया जाएगा l

 1.5(2)  जनपदीय मत्स्य अधिकारी द्वारा लाभार्थी से वाहन क्रय की रसीद, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, आइस बॉक्स क्रय की रसीद तथा ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति, परियोजना का जी.पी.एस. फोटोग्राफस आदि पोर्टल पर अपलोड किया जाएगाl अनुदान सहायता की धनराशि बैकइंडेड सब्सिडी के रूप मे डी.बी.टी. द्वारा एक किश्त में लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित /उपलब्ध कराई जाएगी l

1.5(3) अनुदानित लाभार्थी को कम से कम 05 वर्ष तक परियोजना के अंतर्गत कार्य करना अनिवार्य होगा, लाभार्थी द्वारा अनुदान प्राप्ति के उपरांत यदि परियोजना/ कार्यक्रम के अनुरूप कार्य/व्यवसाय नहीं किया जाता है तो दी गई अनुदान सहायता धनराशि संबंधित से नियमानुसार वसूली की  जाएगी l

1.5 (4)  योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण जनपदीय सहायक  निदेशक  मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण मुख्यालय  एवं मंडलीय अधिकारी द्वारा समय समय पर औचक निरीक्षण करते हुए किया जाएगा। निदेशक मत्स्य तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा कार्यक्रम /योजना का अनुश्रवण किया जाएगा।