आजीविका और पोषण सम्बन्धी सहायता

पात्रता के नियम एवं शर्तें

  • प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अनुसार मछुआ(केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीवर, कश्यप, बाथम, रैकवार, माझी, गोंडिया, कहार, तुरैहा) फिश वर्कर और फिश फार्मर, व फिश वेंडर, मत्स्य विकास निगम, मत्स्य पालन क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य संघ, उद्यमी और निजी फर्म, मछली किसान उत्पादक संगठन/कंपनियां (एफएफपीओ/सीएस), एससी/एसटी/महिलाएं/दिव्यांग व्यक्ति, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र और उनकी संस्थाएं जिनमें शामिल हैं
  • इकाई लागत ₹4500.00 रुपया प्रति यूनिट
  • लाभार्थी अंश -₹1500.00
  • अनुदान -₹3000.00


आजीविका और पोषण सम्बन्धी सहायता