मत्स्य पालकों को सघन मत्स्य पालन की ओर आकर्षित करते हुए आक्सीकरण संयंत्रों (एयरेटर) के उपयोग से मत्स्य उत्पादकता में समुचित वृद्धि हेतु तालाब के मत्स्य उत्पादन क्षमता बढ़ाते हुए उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य के साथ साथ प्रदेश के मत्स्य उत्पदन के स्तर में वृद्धि तथा मत्स्य उपभोक्ताओं को ताजी मछलियां प्रचुर मात्रा में स्थानीय सुलभता के दृष्टिगत यह परियोजना प्रस्तावित की जा रही है।
योजना की चेकलिस्ट
- आवेदनकर्ता महिला ही होगी
- आवेदनकर्ता महिला की फोटो
- आवेदनकर्ता महिला का पहचान पत्र(आधार/पैन/वोटर आई० डी०)
- आवेदनकर्ता महिला बैंक खाते का विवरण(पासबुक की छाया प्रति/स्टेटमेंट की छाया प्रति)
- आवेदनकर्ता महिला के भूमि/तालाब के अभिलेखों की छाया प्रति
- शपथ पत्र (स्वहस्ताक्षरित)
- यदि आवेदनकर्ता महिला अंत्योदय/ बीपीएल कार्ड धारक है तो अंत्योदय/ बीपीएल कार्ड धारक के दस्तावेज की छाया प्रति
- यदि आवेदनकर्ता महिला विधवा हो तो, पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र की छाया प्रति
- पट्टा लेने की तिथि तथा लगान जमा करने की रसीद/अनुबंध की छायाप्रति
पात्रता के नियम एवं शर्तें
मत्स्य पालकों को सघन मत्स्य पालन की ओर आकर्षित करते हुए आक्सीकरण संयंत्रों (एयरेटर) के उपयोग से मत्स्य उत्पादकता में समुचित वृद्धि हेतु तालाब के मत्स्य उत्पादन क्षमता बढ़ाते हुए उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य के साथ साथ प्रदेश के मत्स्य उत्पदन के स्तर में वृद्धि तथा मत्स्य उपभोक्ताओं को ताजी मछलियां प्रचुर मात्रा में स्थानीय सुलभता के दृष्टिगत यह परियोजना प्रस्तावित की जा रही है।
योजना कार्य क्षेत्र -
यह परियोजना प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित की जायेगी। परियोजनान्तर्गत 0.50 हे0 के तालाब में 2 हार्सपावर के एक क्वाड व्हील पैडिल एरियेटर एवं 1.00 हे0 या उससे बड़े तालाब हेतु अधिकतम दो एरियेटर पर अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।
योजना का क्रियान्वयन-
यह योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। योजना के अन्तर्गत मत्स्य बीज हैचरी संचालित करने वाले हैचरी स्वामी, निजी क्षेत्र एवं पट्टे पर आवंटित ऐसी महिला मत्स्य पालक जिनके तालाब की वर्तमान मत्स्य उत्पादकता कम से कम 4 टन प्रति हे0 हो तथा पट्टा की स्थिति में पट्टा अवधि कम से कम 5 वर्ष अवशेष हो पात्र होंगे।



