पात्रता के नियम एवं शर्तें
- मनरेगा कनवर्जेन्स अथवा पट्टाधारक द्वारा स्वयं अथवा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गये ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में मत्स्य उत्पादन हेतु प्रथम वर्ष निवेश यथा मत्स्य बीज, मत्स्य पूरक आहार, जलापूर्ति संशाधन, दवाएं, जाल आदि के क्रय पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
- मनरेगा कनवर्जेन्स अथवा पट्टाधारक द्वारा स्वयं अथवा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गये ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में मत्स्य बीज बैंक की स्थापना हेतु स्पान, फ्राई, मत्स्य पूरक आहार जलापूर्ति संशाधन, हापा एवं जाल आदि के क्रय पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
- दोनो परियोजनाओं में समस्त वर्गों को अधिकतम 2.0 हे0 तक परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अनुदान देय है। परियोजना की कुल इकाई लागत ₹ 4 लाख प्रति हे0 है, जिसका 40% अनुदान ₹ 1.60 लाख तथा 60% लाभार्थी अंश ₹ 2.40 लाख है।
- दोनो परियोजनाओं के लिए उ0प्र0 की सीमान्तर्गत आवेदक स्वयं तालाब का पट्टाधारक होना चाहिए व तालाब के पट्टे की अवधि न्यूनतम 4 वर्ष अवशेष होनी चाहिए।
सुधारे गये ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में मत्स्य पालन हेतु प्रथम वर्ष निवेश
