एक्सटेंशन एंड सपोर्ट सर्विस /मत्स्य सेवा केंद्र

मत्स्य पालन से जुड़े समस्त व्यवसायिओं को मत्स्य पालन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण आदि की सहायता प्रदान करने हेतु सेवा केंद्र की स्थापना हेतु सहायता 

पात्रता के नियम एवं शर्तें

  • प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अनुसार मछुआ(केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीवर, कश्यप, बाथम, रैकवार, माझी, गोंडिया, कहार, तुरैहा) फिश वर्कर और फिश फार्मर, व फिश वेंडर, मत्स्य विकास निगम, मत्स्य पालन क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य संघ, उद्यमी और निजी फर्म, मछली किसान उत्पादक संगठन/कंपनियां (एफएफपीओ/सीएस), एससी/एसटी/महिलाएं/दिव्यांग व्यक्ति, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र और उनकी संस्थाएं जिनमें शामिल हैं
  • 20 लाख से अधिक परियोजना लागत की परियजनाओ में लाभार्थी अंश का कम से कम 25% बैंक ऋण लेना अनिवार्य होगा 
  • फिशरीज साइंस / जीव विज्ञान / मैरीन बायोलॉजी  / माईक्रोबायोलॉजी  / बायो केमिस्ट्री में स्नातक होना चाहिए। आवेदक के पास कम से कम 1000 (sqr. foot) निजी भूमि या 7 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा की भूमि होनी चाहिए
  • इकाई लागत ₹25.00 लाख प्रति यूनिट
  • अनुदान - सामान्य व अन्य 40 प्रतिशत तथा अनु० जाति, अनु0 जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत


एक्सटेंशन एंड सपोर्ट सर्विस /मत्स्य सेवा केंद्र