मनोरंजन मात्स्यिकी के अंतर्गत खुले जलाशय या वर्ष भर पानी से भरी हुई नदियों व जलाशयों तथा तालाबों में मछली पकड़ने, एंग्लिंग की सुविधा, बोट की सुविधा आदि का विनिर्माण किया जाता है
पात्रता के नियम एवं शर्तें
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अनुसार मछुआ(केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीवर, कश्यप, बाथम, रैकवार, माझी, गोंडिया, कहार, तुरैहा) फिश वर्कर और फिश फार्मर, व फिश वेंडर, मत्स्य विकास निगम, मत्स्य पालन क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य संघ, उद्यमी और निजी फर्म, मछली किसान उत्पादक संगठन/कंपनियां (एफएफपीओ/सीएस), एससी/एसटी/महिलाएं/दिव्यांग व्यक्ति, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र और उनकी संस्थाएं जिनमें शामिल हैं
- 20 लाख से अधिक परियोजना लागत की परियजनाओ में लाभार्थी अंश का कम से कम 25% बैंक ऋण लेना अनिवार्य होगा
- आवेदक के पास कम से कम 0.4 हेक्ट निजी भूमि या 10 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा की भूमि होनी चाहिए।
- इकाई लागत ₹50.00 लाख प्रति यूनिट
- अनुदान - सामान्य व अन्य 40 प्रतिशत तथा अनु० जाति, अनु0 जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत
मनोरंजन मात्स्यिकी को प्रोत्साहन
