मध्याकार सजावटी मछली रियरिंग यूनिट

रंगीन मछलियों के उत्पादन के लिए रियरिंग / कल्चर टैंक का निर्माण करना 

पात्रता के नियम एवं शर्तें

  • प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अनुसार मछुआ(केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीवर, कश्यप, बाथम, रैकवार, माझी, गोंडिया, कहार, तुरैहा) फिश वर्कर और फिश फार्मर, व फिश वेंडर, मत्स्य विकास निगम, मत्स्य पालन क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य संघ, उद्यमी और निजी फर्म, मछली किसान उत्पादक संगठन/कंपनियां (एफएफपीओ/सीएस), एससी/एसटी/महिलाएं/दिव्यांग व्यक्ति, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र और उनकी संस्थाएं जिनमें शामिल हैं
  • आवेदक के पास कम से कम 150 वर्ग मी० साथ मे पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो, निजी भूमि या 07 वर्ष रजिस्टर्ड पट्टा की भूमि होनी चाहिए। एक आवेदक के लिए एक यूनिट की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा स्वयं सहायता समूह / ज्वाइन्ट लाइविल्टी ग्रुप व मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के लिए 20 यूनिट की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य होगा तथा एफ०एफ०पी०ओ० की सीमा CAC द्वारा तय की जाएगी
  • इकाई लागत ₹ 8.0 लाख प्रति यूनिट

  • अनुदान - सामान्य व अन्य 40 प्रतिशत  तथा अनु० जाति, अनु0 जनजाति एवं महिला 60 प्रतिशत


मध्याकार सजावटी मछली रियरिंग यूनिट