पात्रता के मुख्य नियम व शर्ते
- समिति की साधारण सदस्यता केवल ऐसे व्यक्तियों के लिए खुली होगी, जिसका चरित्र अच्छा, मस्तिष्क स्वस्थ और आयु 18 साल से अधिक हो, समिति के कार्यक्षेत्र में रहता हो और मछली पकड़ने, पालने का कार्य सक्रिय ढंग से करता हो |
- सभी सदस्यों के पास अपना आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है ।
- एक परिवार से एक ही व्यक्ति समिति का सदस्य हो सकता है |
- समिति गठन हेतु न्यूनतम 27 सदस्य होना अनिवार्य है।
- 27 सदस्यों में से 03 सदस्य अनुसूचित जाति के एवं 06 महिलाओं का होना अनिवार्य है।
- सचिव की आयु 20 साल से अधिक होना अनिवार्य है ।
- सचिव की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट होना अनिवार्य है |
- सचिव का चरित्र उत्तम होना अनिवार्य है ।
- एक व्यक्ति मत्स्य विभाग द्वारा गठित समितियों में से किसी एक ही समिति का सदस्य हो सकता है।
- समिति में कोई भी बिचौलिया नहीं होना चाहिए।
- सदस्यों को अंशपूँजी न्यूनतम प्रति सदस्य र 100.00 तथा प्रवेश शुल्क र 10.00 प्रति सदस्य की दर से जमा करना अनिवार्य है ।
- निबन्धक मत्स्य जीवी सहकारी समिति द्वारा जारी दिशा निर्देश / उप विधि में उल्लेखित शर्ते यथावत लागू रहेंगी साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 एवं उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली 1968 के प्रविधान लागू रहेंगे।
- आवेदक द्वारा आवेदन की तिथि से अगले 30 दिन के अंदर आवेदन समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित पोर्टल पर अपलोड कर जनपदीय अधिकारी को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा|
- जनपदीय अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर मंडलीय उप निदेशक को अग्रसारित करने हेतु अनिवार्य होगा।
- मंडलीय अधिकारी आवेदन प्राप्त होने की तिथि से तीन दिन के अंदर निबन्धक को स्वीकृति हेतु भेजेंगे ।